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: रद्द नहीं नहीं होगी सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा: हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत, एग्जाम कैंसिल करने की पिटीशन खारिज

Chhattisgarh Sub Inspector Recruitment Exam 2018 High Court: छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 रद्द नहीं होगी। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज को खारिज कर दी है। 14 सितंबर को भी हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका दिया था। परीक्षा निरस्त करने की मांग पर 10 दिन में दूसरा बड़ा झटका है।

Chhattisgarh Sub Inspector Recruitment Exam 2018 High Court दरअसल, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के सिलेक्टेड अभ्यर्थी लगातार फाइनल रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत को फेरने के लिए लगातार याचिकाएं लगाई जा रही है। इसके पहले भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में परीक्षा रद्द करने की याचिका सिंगल और डबल बेंच खारिज कर चुकी है। किसने दायर की थी परीक्षा कैंसिल करने की याचिका ? Chhattisgarh Sub Inspector Recruitment Exam 2018 High Court: बता दें कि परीक्षा में असफल कैंडिडेट्स लगातार याचिका लगा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम पांच सालों बाद भी जारी ​नहीं किया जा सका है। Chhattisgarh Sub Inspector Recruitment Exam 2018 High Court: ऐसे में परीक्षा रद्द कर देना चाहिए। नए सिरे से फिर परीक्षा का आयोजन किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की भविष्य को देखते हुए लगातार याचिका खारिज कर दे रहा है। 17 सितंबर को भी रद्द हो चुकी याचिका Chhattisgarh Sub Inspector Recruitment Exam 2018 High Court: 17 सितंबर को भी हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भर्ती रद्द करने की याचिका को भी खारिज कर दिया था। असफल अभ्यर्थियों ने कोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर की थी। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए भर्ती रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया था। Chhattisgarh Sub Inspector Recruitment Exam 2018 High Court: कोर्ट ने ताजवीर सिंह सोढ़ी बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य 2023 केस का हवाला देते हुए याचिका खारिज की थी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि असफल अभ्यर्थी अब इसे रद्द करने की अपील नहीं कर सकते। सिंगल बेंच ने 90 दिन में नियुक्ति पत्र जारी करने कहा था Chhattisgarh Sub Inspector Recruitment Exam 2018 High Court: गौरतलब है कि इससे पहले भी हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 45 दिन में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने और 90 दिन में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया था। Chhattisgarh Sub Inspector Recruitment Exam 2018 High Court: कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि प्लाटून कमांडर के पदों पर चयनित महिला अभ्यर्थियों को हटाकर उनकी जगह मेरिट के आधार पर पुरुष अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। डिवीजन बेंच ने अनियमितताओं के आरोपों को किया खारिज Chhattisgarh Sub Inspector Recruitment Exam 2018 High Court: असफल अभ्यर्थियों ने इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की थी। अपील में दावा किया गया था कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं बरती गई हैं, पुरुष अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से वंचित कर दिया गया। Chhattisgarh Sub Inspector Recruitment Exam 2018 High Court: हालांकि, डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले में कोई अनियमितता नहीं पाते हुए अपील खारिज कर दी, जिससे परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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