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: मुझसे क्यों बात नहीं करती ? नानी के घर आई युवती से छेड़छाड़, दिनदहाडे़ हाथ पकड़कर ले जाने लगा युवक, अब पहुंचा सलाखों के पीछे 

गणेश मरावी,डिंडोरी। मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले में अपने नानी के घर गई युवती से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है. इतना ही नहीं युवक बुरी नियत से युवती के नानी के घर भी पहुंच गया. युवती का हाथ पकड़कर ले जाने लगा. उसके चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया. घटना के बाद युवती ने शहपुरा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. यह है पूरा मामला दरअसल शहपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम भरद्वारा में एक युवती अपने नानी घर गई थी, जहां पर पानी भरने हैंडपंप जा रही युवती का हाथ पकड़कर आरोपी ने छेड़छाड़ की. कई बार ऐसा कर चुका है. युवती ने शहपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 26 जलाई को नानी के घर के बगल में रहने वाला अनुराग झारिया का जन्मदिन था. जन्मदिन के अवसर पर अनुराग ने बुलाया था. जन्मदिन में युवती अपने मामा - मामी के साथ गई थी. वहां पर मोहल्ले का ही राजेश झारिया भी आया था. रात करीबन 8.30 बजे अनुराग ने केक काटा था. उस दिन उसे कुछ नहीं बोला. उसके दूसरे दिन 27 जुलाई को हैंडपंप में पानी भरने 8-9 बजे अकेले गई थी. उस दौरान राजेश झारिया ने मुझे नल में देखकर आया और मुझसे बात क्यों नहीं करती हो बोलकर बुरी नियत से युवती का हाथ पकड़ लिया. BJP ने पेश किया 20 साल का रिपोर्ट कार्ड: कांग्रेस से मांगा 53 साल का हिसाब, कमलनाथ पर बोला हमला, सरकार की तारीफ की यह बात युवती ने घर जाकर अपने नानी को बताई थी, लेकिन बदनामी के डर से थाने में शिकायत नहीं की थी. इसके बाद करीब एक हफ्ते बाद फिर हैंडपंप में पानी लेने गई थी. सुबह 8 बजे राजेश बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया था. 21 अगस्त 2023 को घर की परछी में मोबाइल चला रही थी और नानी अंदर घर में सो रही थी. करीबन 11 बजे दिन में राजेश झारिया बुरी नियत से मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगा, तो मैं चिल्लाई. तब आवाज सुनकर मेरी नानी जाग गई, तो राजेश झारिया मुझे जान से खत्म करने की धमकी देकर भाग गया. बीजेपी नेत्री की हत्या: नदी में फेंका शव, पति ने कबूला, लेकिन नहीं मिली लाश, चार महीने पहले की थी कोर्ट मैरिज छेड़छाड करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त, भेजा जेल शहपुरा थाने में आरोपी राजेश झारिया (20 वर्ष) के खिलाफ धारा 354, 354 (घ), 454, 506 में अपराध दर्ज किया गया है. युवती के साथ बुरी नियत से बार-बार छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी दी. सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रमोद कुमार पटेल के विरोध करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा ने आरोपी का जमानत निरस्त कर दिया. उसे जेल भेज दिया गया है.

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