: MP News: सनसनीखेज तरीके से हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 5 हजार रुपये जुर्माना
News Desk / Fri, Sep 30, 2022
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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सीहोर जिले में हत्या के चिन्हित एवं सनसनीखेज मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन चंद ने अभियुक्त महेश रजक निवासी ग्राम कुम्हार मोहल्लागंज सीहोर को धारा-302 भादवि में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया, फरियादी प्रदीप राठौर पिता स्वरुप सिंह राठौर निवासी ग्राम बिजौरी थाना मंडी सीहोर ने 22 जुलाई 2021 को रिपोर्ट किया कि हम तीन भाई हैं। धर्मेन्द्र राठौर, विक्रम राठौर और मैं। मेरा बड़ा भाई धर्मेन्द्र ईंट- भट्टों का व्यवसाय करता है। मेरे बड़े भाई धर्मेन्द्र ग्राम पतलोना के पास सरकारी जमीन को रोककर उस पर ईंट बना रखी है। चौचट का नाप लेने के लिए मैंने बड़े भाई धर्मेन्द्र भाई को फोन लगाया तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने सोचा कि बड़े भाई उनके घर पर सो रहे होंगे।
इसलिये मेरे पापा ने गंज सीहोर में निवास करने वाली मेरी बहन मीना राठौर को फोन लगाकर बताया कि धर्मेन्द फोन नहीं उठा रहा है। उसके घर पर जाकर देखो तो मेरी बहन मीना राठौर ने धर्मेन्द्र भाई के घर जाकर देखा और बहन ने पापा को बताया कि धर्मेन्द्र उनके घर पर नहीं है। उनके घर पर ताला लगा है। तब मेरे पापा धर्मेन्द्र भाई को ढूंढने ईंट-भट्टे ग्राम पतलोना के पास गए तो ईंट भट्टे पर बनी झोपड़ी के पास में कुत्ते दिखाई दिए। झोपड़ी के पास जाकर देखा तो धर्मेन्द भाई मरे पड़े थे और कुत्ता उनका चेहरा नोच रहा था।
उन्होंने कुत्ते को भगाया, फिर मुझे फोन करके यह बात बताई तो मैं भी वहां पहुंचा देखा कि उनके सिर पर चोट लगी है और जहां चोट लगी, वहां के बाल निकाले हुए हैं। चेहरा देखा तो मेरे भाई के चेहरे को एक तरफ से कुत्ते ने खा लिया है और उनका शव उल्टा पड़ा हुआ है। मेरे भाई के सिर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नीयत से हथियार से प्राणघातक वार कर चोट पहुंचाई, जिससे मेरे भाई धर्मेन्द्र की मौत हो गई है।
मामला प्रथम दृष्टियांत अपराध धारा-302 भादवि का घटित होने से धारा-302 का कायम किया गया। विवेचना में आए साक्ष्य के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि खाकरे की लाठी से मृतक के सिर में मारकर एवं अपने हाथ से मृतक की गर्दन को दबोचा था और जिससे मृतक की मृत्यु हो गई। प्रकरण विवेचना पश्चात चालान प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य के दौरान साक्ष्यिों ने घटना का समर्थन किया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन चंद ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुस्त दस्तावेजों एवं तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त अभियुक्त महेश रजक निवासी ग्राम कुम्हार मोहल्ला गंज सीहोर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास की सजा एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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