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: Jabalpur: नाबालिग के दुष्कर्मी को 20 साल की सजा, घर के बाहर खेल रही बच्ची को उठा ले गया था आरोपी

News Desk / Fri, Nov 25, 2022


jail, jail demo

jail, jail demo - फोटो : फाइल फोटो

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जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी रोहित वंशकार को पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश बरखा दिनकर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा व चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 16 जून 2020 को पीड़िता की मां ने रांझी थाने में पीड़िता के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि 14 जून को दोपहर 1 बजे वह और उसके पति खाना खा रहे थे और पीड़िता घर के बाहर थी। जब वह बाहर निकली तो, उसने देखा कि उनकी बेटी घर पर नहीं है। आस-पास मोहल्ले में व रिश्तेदारों में पता किया, परंतु पीड़िता नहीं मिली। उसे शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर ले गया होगा। 

पुलिस ने छानबीन के बाद पीड़िता मिल गई और दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी रोहित वंशकार को 20 साल के सश्रम कारावास व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।

विस्तार

जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी रोहित वंशकार को पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश बरखा दिनकर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा व चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 16 जून 2020 को पीड़िता की मां ने रांझी थाने में पीड़िता के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि 14 जून को दोपहर 1 बजे वह और उसके पति खाना खा रहे थे और पीड़िता घर के बाहर थी। जब वह बाहर निकली तो, उसने देखा कि उनकी बेटी घर पर नहीं है। आस-पास मोहल्ले में व रिश्तेदारों में पता किया, परंतु पीड़िता नहीं मिली। उसे शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर ले गया होगा। 

पुलिस ने छानबीन के बाद पीड़िता मिल गई और दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी रोहित वंशकार को 20 साल के सश्रम कारावास व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।


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