: MP High Court: शासकीय भूमि के पट्टे आवंटन को चुनौती, शहडोल कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस
News Desk / Wed, Oct 26, 2022
यह जनहित का मामला शहडोल जैतपुर निवासी रामप्रसन्न शर्मा की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया कि गांव में कुछ लोगों को शासकीय राजस्व भूमि के पट्टे वन भूमि के तहत आवंटित कर दिए गए हैं, जबकि राजस्व भूमि के पट्टे आवंटित नहीं किए जा सकते। आवेदक का कहना है कि उक्त मामले की शिकायत पर छ: लोगों को गलत पट्टे आवंटित होने की बात सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है।
मामले में प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, आयुक्त राजस्व, कलेक्टर शहडोल, एसडीओ शहडोल व एडीशनल कमिश्नर आदिवासी विकास विभाग को पक्षकार बनाया गया है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा।
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