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: TRF Banned: आतंकवाद पर कसी लगाम गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा के संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ पर लगाया प्रतिबंध

News Desk / Thu, Jan 5, 2023


TRF Banned: आतंकवाद पर लगाम कसने के मोर्चे पर भारत सरकार ने एक अहम फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के एक ऑफशूट द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की, जिसमें उल्लेख किया गया है कि "टीआरएफ की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। अधिसूचना के माध्यम से मंत्रालय ने TRF के एक कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक आतंकवादी के रूप में नामित किया।

ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल कर युवाओं की भर्ती

मंत्रालय ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन के रूप में 2019 में अस्तित्व में आया टीआरएफ आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल कर युवाओं की भर्ती कर रहा है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि टीआरएफ आतंकी गतिविधियों के प्रचार, आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करने में शामिल रहा है।अधिसूचना में कहा गया कि “टीआरएफ जम्मू और कश्मीर के लोगों को भारतीय राज्य के खिलाफ आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए उकसाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शामिल है।

जवानों व नागरिकों की हत्‍या का जिम्‍मेदार

मंत्रालय ने यह भी कहा कि टीआरएफ के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं, जो जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा बल के जवानों और निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की योजना बनाने, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने के लिए हथियारों का समन्वय और परिवहन करने से संबंधित हैं। सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला और निर्दोष लोगों की हत्या इसमें शामिल रही है।

मोहम्मद अमीन खबैब आतंकी घोषित

गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि शेख सज्जाद गुल द रेजिस्टेंस फ्रंट का कमांडर है और उसे गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है। टीआरएफ की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। इसके अलावा, मोहम्मद अमीन खबैब उर्फ अबू खुबैब को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत एक आतंकवादी घोषित किया गया है।

Posted By: Navodit Saktawat

 


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