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: High Court: विधि छात्र-छात्राओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू, विवादित भूमि के सीमांकन पर यथा स्थिति के आदेश

News Desk / Fri, Dec 2, 2022


मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : Social Media

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मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मुख्य न्यायाधिपति और मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रशासनिक न्यायाधिपति उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर से विधि अध्ययनरत 40 छात्र-छात्राओं के दिसंबर 2022 के बैच के लिए 21 दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम आज यानी 3 दिसंबर 2022 को प्रारंभ किया गया। इंटर्नशिप प्रोग्राम के प्रारंभिक सत्र में सदस्य सचिव राजीव कर्महे की ओर से इंर्टनशिप के लिए उपस्थित 40 छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए विधिक सेवा संस्थानों की कार्यप्रणाली और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

वहीं, अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी गई। नालसा की ओर से अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार, इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर से 21 दिवस की इंटर्नशिप दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में प्रदान की जा रही है। इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत विधि छात्रों को मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विभिन्न शासकीय विभागों, मीडिएशन सेंटर आदि का विजिट कराया जाता है। इंटर्नशिप के लिए विधि छात्र अपने शैक्षणिक संस्थान की अनुशंसा के साथ नियत समयावधि में आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी जीशान खान, जितेन्द्र मोहन धुर्वे और सर्वेश चतुर्वेदी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

विवादित भूमि के सीमांकन पर यथास्थिति के आदेश...
जबलपुर हाई कोर्ट ने रीवा जिले के निवासी मोहम्मद शहीद अंसारी की ओर से करहिया रीवा स्थित विवादित भूमि के सीमांकन के खिलाफ दायर मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। जस्टिस एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ ने मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कलेक्टर रीवा, अनुविभागीय अधिकारी हुजूर रीवा, तहसीलदार हुजूर रीवा और सुनील सिंह को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

दायर मामले में कहा गया कि अनावेदक सुनील सिंह के आवेदन पर 16 मई 2015 को सीमांकन हुआ, जिसमें सुनील सिंह की भूमि पर कोई रास्ता होना नहीं पाया गया और याचिकाकर्ता की ओर से सुनील सिंह की भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया। इतना ही नहीं उक्त सीमांकन को किसी ने कोई चुनौती नहीं दी और यह सीमांकन अंतिम हो गया। इसके बावजूद भी उसके बाद तहसीलदार से सांठगांठ कर सुनील सिंह ने सीमांकन के लिए दूसरा आवेदन प्रस्तुत कर 15 मार्च 2020 को दोबारा सीमांकन करवाया, जिसमें यह पाया गया कि सुनील सिंह की 0.030 है। भूमि पर याचिकाकर्ता का अवैध कब्जा है।

याचिकाकर्ता ने यह दूसरे सीमांकन के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया। इस मामले के लंबन के दौरान अनुविभागीय अधिकारी ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रखा। लेकिन अंतिम निराकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने याचिकाकर्ता का मामला निरस्त कर दिया, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश के साथ अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से शीतला प्रसाद त्रिपाठी और सुशील त्रिपाठी ने पक्ष रखा।

विस्तार

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मुख्य न्यायाधिपति और मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रशासनिक न्यायाधिपति उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर से विधि अध्ययनरत 40 छात्र-छात्राओं के दिसंबर 2022 के बैच के लिए 21 दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम आज यानी 3 दिसंबर 2022 को प्रारंभ किया गया। इंटर्नशिप प्रोग्राम के प्रारंभिक सत्र में सदस्य सचिव राजीव कर्महे की ओर से इंर्टनशिप के लिए उपस्थित 40 छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए विधिक सेवा संस्थानों की कार्यप्रणाली और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

वहीं, अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी गई। नालसा की ओर से अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार, इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर से 21 दिवस की इंटर्नशिप दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में प्रदान की जा रही है। इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत विधि छात्रों को मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विभिन्न शासकीय विभागों, मीडिएशन सेंटर आदि का विजिट कराया जाता है। इंटर्नशिप के लिए विधि छात्र अपने शैक्षणिक संस्थान की अनुशंसा के साथ नियत समयावधि में आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी जीशान खान, जितेन्द्र मोहन धुर्वे और सर्वेश चतुर्वेदी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

विवादित भूमि के सीमांकन पर यथास्थिति के आदेश...
जबलपुर हाई कोर्ट ने रीवा जिले के निवासी मोहम्मद शहीद अंसारी की ओर से करहिया रीवा स्थित विवादित भूमि के सीमांकन के खिलाफ दायर मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। जस्टिस एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ ने मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कलेक्टर रीवा, अनुविभागीय अधिकारी हुजूर रीवा, तहसीलदार हुजूर रीवा और सुनील सिंह को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

दायर मामले में कहा गया कि अनावेदक सुनील सिंह के आवेदन पर 16 मई 2015 को सीमांकन हुआ, जिसमें सुनील सिंह की भूमि पर कोई रास्ता होना नहीं पाया गया और याचिकाकर्ता की ओर से सुनील सिंह की भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया। इतना ही नहीं उक्त सीमांकन को किसी ने कोई चुनौती नहीं दी और यह सीमांकन अंतिम हो गया। इसके बावजूद भी उसके बाद तहसीलदार से सांठगांठ कर सुनील सिंह ने सीमांकन के लिए दूसरा आवेदन प्रस्तुत कर 15 मार्च 2020 को दोबारा सीमांकन करवाया, जिसमें यह पाया गया कि सुनील सिंह की 0.030 है। भूमि पर याचिकाकर्ता का अवैध कब्जा है।


याचिकाकर्ता ने यह दूसरे सीमांकन के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया। इस मामले के लंबन के दौरान अनुविभागीय अधिकारी ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रखा। लेकिन अंतिम निराकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने याचिकाकर्ता का मामला निरस्त कर दिया, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश के साथ अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से शीतला प्रसाद त्रिपाठी और सुशील त्रिपाठी ने पक्ष रखा।

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