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: Bhopal News: भोपाल पुलिस ने 7 माह में शराब पीकर वाहन चलाने वालों से 1 करोड़ 31 लाख रुपए जुर्माना वसूला

News Desk / Tue, Nov 22, 2022


कोर्ट का आदेश

कोर्ट का आदेश - फोटो : सोशल मीडिया

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राजधानी भोपाल पुलिस ने पिछले 7 माह में शराब पीकर वाहन चलाने वालों से 1 करोड़ 31 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। 154 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए है।
 
नगरीय यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने 1 मार्च 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक 1511 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। न्यायालय द्वारा 1 करोड़ 31 लाख 100 रुपए जुर्माना राशि अधिरोपित की गई।  
 
 वहीं, साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत इन वाहन चालकों के ड्रायविंग लायसेंस निलंबन के लिए जिला परिवहन अधिकारी को लिखा गया हैं। उनके द्वारा अभी तक 154 वाहन चालकों के ड्रायविंग लायसेंस 03 माह के लिये निलंबित किये गये हैं। निलंबन अवधि पूर्ण होने के उपरांत लायसेन्सधारियों को अपना लायसेंस बहाल कराने के लिए एक आवेदन पत्र स्वयं व वाहन के वैध दस्तावेज सहित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल के पास देकर संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
 
निलंबित लायसेंसधारी निलंबन लायसेंस के साथ में वाहन चलाते पाए जाने पर उपरोक्त वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना लायसेंस वाहन चलाने संबंधी कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही इस अपराध की पुनरावृति करने पर 15,000 राशि का जुर्माना लगाया जाएगा।
 

विस्तार

राजधानी भोपाल पुलिस ने पिछले 7 माह में शराब पीकर वाहन चलाने वालों से 1 करोड़ 31 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। 154 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए है।
 
नगरीय यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने 1 मार्च 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक 1511 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। न्यायालय द्वारा 1 करोड़ 31 लाख 100 रुपए जुर्माना राशि अधिरोपित की गई।  
 
 वहीं, साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत इन वाहन चालकों के ड्रायविंग लायसेंस निलंबन के लिए जिला परिवहन अधिकारी को लिखा गया हैं। उनके द्वारा अभी तक 154 वाहन चालकों के ड्रायविंग लायसेंस 03 माह के लिये निलंबित किये गये हैं। निलंबन अवधि पूर्ण होने के उपरांत लायसेन्सधारियों को अपना लायसेंस बहाल कराने के लिए एक आवेदन पत्र स्वयं व वाहन के वैध दस्तावेज सहित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल के पास देकर संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
 
निलंबित लायसेंसधारी निलंबन लायसेंस के साथ में वाहन चलाते पाए जाने पर उपरोक्त वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना लायसेंस वाहन चलाने संबंधी कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही इस अपराध की पुनरावृति करने पर 15,000 राशि का जुर्माना लगाया जाएगा।
 

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