Logo
Breaking News Exclusive
सीक्रेट कैमरे में बाबू बोला- मंत्री-प्रभारी मंत्री सबका हिस्सा; SDO के 15, नर्स के 5 लाख फिक्स टवेरा-बाइक की भिड़ंत में मौसी-भांजे सहित 3 की गई जान, पलक झपकते ही मची चीख-पुकार 21 जून को छत्तीसगढ़ आ रहे राहुल, नए जिलाध्यक्षों को देंगे 'टारगेट शीट', 3 साल बाद दौरा बच्चों के सामने पत्नी का सिर मुंडाया और पिलाया पेशाब, 15 साल पहले की थी लव मैरिज, अब जीजा-भांजे संग भागी बंद कमरे में साड़ी का फंदा बनाया,पैर फिसलने पर फंदा काटने की कोशिश, रील बनाने की आशंका भाई और भतीजे समेत 3 लोगों को फरसे से काट डाला, जानिए खौफनाक वारदात के पीछे की कहानी आपसी विवाद के बाद जंगल गए पति-पत्नी, 20 मीटर की दूरी पर अलग-अलग पेड़ों से लटके मिले शव, दो दिन बाद चला पता क्लासमेट ने नशीला जूस पिलाकर किया रेप, आयतें फूंककर जबरन कराया धर्मांतरण; निकाह का video आया सामने अच्छे रिश्ते-नौकरी का दिया झांसा, मां को भेजा मंदिर, सम्मोहित कर वारदात को दिया अंजाम DMF घोटाले को लेकर 5 जिलों में एक साथ रेड; कांग्रेस नेता और बड़े ठेकेदारों के ठिकानों पर दबिश, परिजनों के मोबाइल जब्त सीक्रेट कैमरे में बाबू बोला- मंत्री-प्रभारी मंत्री सबका हिस्सा; SDO के 15, नर्स के 5 लाख फिक्स टवेरा-बाइक की भिड़ंत में मौसी-भांजे सहित 3 की गई जान, पलक झपकते ही मची चीख-पुकार 21 जून को छत्तीसगढ़ आ रहे राहुल, नए जिलाध्यक्षों को देंगे 'टारगेट शीट', 3 साल बाद दौरा बच्चों के सामने पत्नी का सिर मुंडाया और पिलाया पेशाब, 15 साल पहले की थी लव मैरिज, अब जीजा-भांजे संग भागी बंद कमरे में साड़ी का फंदा बनाया,पैर फिसलने पर फंदा काटने की कोशिश, रील बनाने की आशंका भाई और भतीजे समेत 3 लोगों को फरसे से काट डाला, जानिए खौफनाक वारदात के पीछे की कहानी आपसी विवाद के बाद जंगल गए पति-पत्नी, 20 मीटर की दूरी पर अलग-अलग पेड़ों से लटके मिले शव, दो दिन बाद चला पता क्लासमेट ने नशीला जूस पिलाकर किया रेप, आयतें फूंककर जबरन कराया धर्मांतरण; निकाह का video आया सामने अच्छे रिश्ते-नौकरी का दिया झांसा, मां को भेजा मंदिर, सम्मोहित कर वारदात को दिया अंजाम DMF घोटाले को लेकर 5 जिलों में एक साथ रेड; कांग्रेस नेता और बड़े ठेकेदारों के ठिकानों पर दबिश, परिजनों के मोबाइल जब्त

: Jabalpur: हाईकोर्ट के मिले पत्रों की जांच के निर्देश, दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार टीआई की जमानत का मामला

News Desk / Fri, Sep 30, 2022


court new

court new - फोटो : istock

ख़बर सुनें

दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार टीआई की जमानत आवेदन के संबंध में हाईकोर्ट को दो पत्र मिले थे। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ ने पाया कि पत्र की भाषा ऐसी है कि वह सिर्फ न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित नहीं करती बल्कि अवमानना की श्रेणी में आती है। एकलपीठ ने प्राप्त पत्रों की जांच के निर्देश दिए हैं, जिससे पत्र भेजने वाले का खुलासा हो सके।

गौरतलब है कि कटनी में पदस्थ टीआई संदीप अयाची के खिलाफ एक महिला आरक्षक की शिकायत पर महिला थाना जबलपुर ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज किया था। हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी के अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त कर दी थी। गिरफ्तार के बाद थाना प्रभारी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी ने आवेदन पर गुरुवार को सुनवाई की थी। एकलपीठ ने आवेदन पर शुक्रवार को पुन सुनवाई निर्धारित की थी।

एकलपीठ ने शुक्रवार को पारित अपने आदेश में कहा है कि जमानत के संबंध में हाईकोर्ट को दो पत्र प्राप्त हुए। पत्र भेजने वाले ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पर आरोप लगाए हैं। पत्र की भाषा ऐसी है कि वह सिर्फ न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित नहीं करती बल्कि अवमानना की श्रेणी में आती है। इस तरह की पुर्नावृत्ति नहीं हो इसके लिए मामले की जांच आवश्यक है। रजिस्टार जनरल इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को सूचित करे कि जांच के लिए जिम्मेदारी अधिकारियों को नियुक्त करें।

पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट रजिस्टार जनरल को सौंपेगी और वह न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के संज्ञान में उक्त जानकारी लाई जाए। आदेश उनके द्वारा पारित किया गया है कि इसलिए उक्त प्रकरण किस कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाए, इस संबंध में चीफ जस्टिस निर्णय लें। उन्हें पुन: सुनवाई के लिए प्रकरण अवंटित किया जाता है तो वह मैरिट के आधार पर आदेश पारित करेंगे।

विस्तार

दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार टीआई की जमानत आवेदन के संबंध में हाईकोर्ट को दो पत्र मिले थे। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ ने पाया कि पत्र की भाषा ऐसी है कि वह सिर्फ न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित नहीं करती बल्कि अवमानना की श्रेणी में आती है। एकलपीठ ने प्राप्त पत्रों की जांच के निर्देश दिए हैं, जिससे पत्र भेजने वाले का खुलासा हो सके।

गौरतलब है कि कटनी में पदस्थ टीआई संदीप अयाची के खिलाफ एक महिला आरक्षक की शिकायत पर महिला थाना जबलपुर ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज किया था। हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी के अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त कर दी थी। गिरफ्तार के बाद थाना प्रभारी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी ने आवेदन पर गुरुवार को सुनवाई की थी। एकलपीठ ने आवेदन पर शुक्रवार को पुन सुनवाई निर्धारित की थी।

एकलपीठ ने शुक्रवार को पारित अपने आदेश में कहा है कि जमानत के संबंध में हाईकोर्ट को दो पत्र प्राप्त हुए। पत्र भेजने वाले ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पर आरोप लगाए हैं। पत्र की भाषा ऐसी है कि वह सिर्फ न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित नहीं करती बल्कि अवमानना की श्रेणी में आती है। इस तरह की पुर्नावृत्ति नहीं हो इसके लिए मामले की जांच आवश्यक है। रजिस्टार जनरल इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को सूचित करे कि जांच के लिए जिम्मेदारी अधिकारियों को नियुक्त करें।

पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट रजिस्टार जनरल को सौंपेगी और वह न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के संज्ञान में उक्त जानकारी लाई जाए। आदेश उनके द्वारा पारित किया गया है कि इसलिए उक्त प्रकरण किस कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाए, इस संबंध में चीफ जस्टिस निर्णय लें। उन्हें पुन: सुनवाई के लिए प्रकरण अवंटित किया जाता है तो वह मैरिट के आधार पर आदेश पारित करेंगे।


Source link

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन