Logo
Breaking News Exclusive
बोला- मैं बहुत प्यार करता था, चरित्र को लेकर करता था शक, बच्चों के सामने खौफनाक अंजाम मोबाइल नंबर को लेकर बवाल, सोशल मीडिया पर डालता है दबंगई का VIDEO, देर रात गिरफ्तारी रफ्तार का कहर CCTV में कैद; धूप में तड़पते रहा, इलाज के दौरान मौत लव ट्राएंगल बनी वजह, पेड़ पर लटकी लाश मिली थी, युवक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार गरियाबंद में 20 फीट ऊंचाई से छलांग, सुरक्षा के नाम पर सन्नाटा, कहीं जिंदगी न छीन ले ये लापरवाही ? अतिक्रमण हटाने के बाद बदली उदंती सीता नदी अभ्यारण्य की तस्वीर, 143 फॉरेस्ट बीट में सख्त निगरानी व्यवस्था बेडरूम में पत्नी को गला घोंटकर मार डाला, मुंह से खून निकलने तक दबाया, जानवरों जैसे नाखूनों से नोचा MP में 'पिस्टल' लहराकर कट मारते निकले; सड़क पर बिछी तीनों की लाशें 8 साल के बच्चे के सामने पिता को मार डाला, दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मारे; जान बचाने गली-गली भागता रहा इनमें 16 महिलाएं; रेस्क्यू के दौरान दूसरा ब्लास्ट, बचाव में जुटे 13 लोग घायल बोला- मैं बहुत प्यार करता था, चरित्र को लेकर करता था शक, बच्चों के सामने खौफनाक अंजाम मोबाइल नंबर को लेकर बवाल, सोशल मीडिया पर डालता है दबंगई का VIDEO, देर रात गिरफ्तारी रफ्तार का कहर CCTV में कैद; धूप में तड़पते रहा, इलाज के दौरान मौत लव ट्राएंगल बनी वजह, पेड़ पर लटकी लाश मिली थी, युवक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार गरियाबंद में 20 फीट ऊंचाई से छलांग, सुरक्षा के नाम पर सन्नाटा, कहीं जिंदगी न छीन ले ये लापरवाही ? अतिक्रमण हटाने के बाद बदली उदंती सीता नदी अभ्यारण्य की तस्वीर, 143 फॉरेस्ट बीट में सख्त निगरानी व्यवस्था बेडरूम में पत्नी को गला घोंटकर मार डाला, मुंह से खून निकलने तक दबाया, जानवरों जैसे नाखूनों से नोचा MP में 'पिस्टल' लहराकर कट मारते निकले; सड़क पर बिछी तीनों की लाशें 8 साल के बच्चे के सामने पिता को मार डाला, दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मारे; जान बचाने गली-गली भागता रहा इनमें 16 महिलाएं; रेस्क्यू के दौरान दूसरा ब्लास्ट, बचाव में जुटे 13 लोग घायल

: MP Vyapam Case: सीबीआई कोर्ट ने व्यापमं की आरक्षक भर्ती के पांच आरोपियों को 7-7 साल जेल की सजा सुनाई

News Desk / Wed, Sep 28, 2022


व्यापमं

व्यापमं - फोटो : अमर उजाला

ख़बर सुनें

मध्य प्रदेश के व्यापमं में आरक्षक भर्ती में अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को बैठा परीक्षा पास करने के मामले में 5 आरोपियों को सात-सात जेल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। सीबीआई व्यापमं प्रकरण के विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया ने गुरुवार को आरोपियों को सजा सुनाई। कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने अग्रिम विवेचना कर पूरक अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। 

सीबीआई के लोक अभियोजक मनुजी उपाध्याय ने बताया कि व्यापमं ने 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। 7 अप्रैल 2013 को आयोजित परीक्षा में चार परीक्षार्थियों कमल किशोर, अमर सिंह, नागेंद्र सिंह तथा सुरेश सिंह ने अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा में बैठा कर लिखित परीक्षा पास करने दलालों से मिलीभगत कर परीक्षा पास की थी।  नागेंद्र सिंह के स्थान पर रवि कुमार राजपूत ने परीक्षा दी थी। इसके बाद चारों परीक्षार्थी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में पास हो गए थे।

कोर्ट ने कुल 32 गवाहों, 220 दस्तावेजों तथा 19 आर्टिकल के आधार पर 04 परीक्षार्थियों कमल किशोर, अमर सिंह, नागेंद्र सिंह तथा सुरेश सिंह तथा एक प्रतिरूपक रवि कुमार को सजा सुनाई है। सभी को कोर्ट ने ने सात सात वर्ष कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है।
 

विस्तार

मध्य प्रदेश के व्यापमं में आरक्षक भर्ती में अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को बैठा परीक्षा पास करने के मामले में 5 आरोपियों को सात-सात जेल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। सीबीआई व्यापमं प्रकरण के विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया ने गुरुवार को आरोपियों को सजा सुनाई। कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने अग्रिम विवेचना कर पूरक अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। 

सीबीआई के लोक अभियोजक मनुजी उपाध्याय ने बताया कि व्यापमं ने 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। 7 अप्रैल 2013 को आयोजित परीक्षा में चार परीक्षार्थियों कमल किशोर, अमर सिंह, नागेंद्र सिंह तथा सुरेश सिंह ने अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा में बैठा कर लिखित परीक्षा पास करने दलालों से मिलीभगत कर परीक्षा पास की थी।  नागेंद्र सिंह के स्थान पर रवि कुमार राजपूत ने परीक्षा दी थी। इसके बाद चारों परीक्षार्थी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में पास हो गए थे।

कोर्ट ने कुल 32 गवाहों, 220 दस्तावेजों तथा 19 आर्टिकल के आधार पर 04 परीक्षार्थियों कमल किशोर, अमर सिंह, नागेंद्र सिंह तथा सुरेश सिंह तथा एक प्रतिरूपक रवि कुमार को सजा सुनाई है। सभी को कोर्ट ने ने सात सात वर्ष कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है।
 


Source link

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन